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PM मोदी की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति की बैठक आज

Election Commissioners Appointment Committee meeting under the chairmanship of PM Modi today

नई दिल्ली (भारत). आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त के नियुक्ति की बैठक दोपहर के बाद आयोजित होगी। राष्ट्रपति मुर्मू चयन समिति की ही सिफारिश पर चुनाव आयोग में 2 सदस्यों की नियुक्ति करेंगी। बुधवार के दिन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में एक खोज समिति की बैठक की गई, जिसमें 5 उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार किया गया।

चुनाव आयुक्त के 2 पद खाली

कानून तीन सदस्य चयन करने वाली समिति को ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए अधिकार देता है कि जिसका चयन खोज समिति के द्वारा ना किया गया हो। 14 फरवरी को अनूप चंद्र पांडेय ने चुनाव आयुक्त के पद से सेवानिवृत हो गए थे। इसके बाद अरुण गोयल ने भी चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा सौंप दिया था। चुनाव आयुक्त के 2 पद खाली हो गए हैं। एकमात्र चुनाव आयुक्त मुख्य राजीव कुमार रह गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नए कानून को लागू करने से पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। इसलिए परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया जाता था।

चुनाव आयोग के पास पहले एक ही था मुख्य चुनाव आयुक्त

संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 2 में यह बताया गया है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त उतने ही नियुक्त होंगे (अगर कोई होता है तो) जितने राष्ट्रपति के द्वारा समय-समय पर निर्धारित हो सकते हैं। चुनाव आयोग के पास पहले एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त था, लेकिन अब वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 चुनाव आयुक्त भी शामिल हो गए हैं।

सबसे पहले 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त कए गए नियुक्त

16 अक्टूबर 1989 को सबसे पहले 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई थी, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 1990 तक चला था। इसके बाद 1 अक्टूबर 1993 को तो अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे। तभी से बहु सदस्यीय चुनाव आयोग की विचारधारा लागू हो गई है। इसमें बहुमत से निर्णय किया जाता है।

चयन समिति में ये होंगे शामिल

चयन समिति के मुख्य अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। इस समिति में केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी सदस्य के रूप में शामिल हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक ही दिन या फिर अगले दिन निश्चित हो सकती है।

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