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गुजरात हाई कोर्ट की रेलवे को फटकार, कहा- शेरों की सुरक्षा का समाधान जरूरी नहीं तो ट्रेन होगी बंद

Gujarat High Court reprimands Railways, says - if solution for protection of lions is not necessary then train will be closed

गुजरात (गांधीनगर). गुजरात हाई कोर्ट ने रेलवे को फटकार लगाई है। उसने कहा कि शेरों की सुरक्षा अवश्य होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल ने रेलवे से यह पूछा कि क्या आप दुर्घटनाओं से अनजान हैं। आप हर दिन शेरों को मार रहे हैं, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम दुर्घटनाओं की संख्या में कमी नहीं चाहते हैं, बल्कि शून्य दुर्घटनाएं चाहते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि अकेले जनवरी महीने में ही 2 शेरों की मौत बहुत ही चिंताजनक है।

शेरों की सुरक्षा का समाधान जरूरी नहीं तो ट्रेन होगी बंद

इसके लिए हम सभी को तालमेल बिठाना आवश्यक होगा। कोर्ट ने बताया कि जल्द से जल्द उचित समाधान किए जाएं नहीं तो हम जंगली इलाकों में गुजरने वाली सभी ट्रेनें बंद कर देंगे। कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि रेलवे और राज्य सरकार को मिलकर रेलवे ट्रैक के किनारे पर बैरिकेट्स करना चाहिए।

रेलवे ने कहा समय दीजिए

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि विभाग की लापरवाही के कारण हमने कई शेरों को मार भी डाला है। हाईकोर्ट ने रेलवे विभाग के हलपनामे को स्वीकार करने से मना कर दिया है। रेलवे विभाग ने कोर्ट की फटकार पर यह कहा की समय दीजिए और हम सर्वोत्तम मानक संचालन प्रक्रिया के साथ जवाब पेश करेंगे।

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