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ज्ञानवापी : High Court ने किया बड़ा फैसला : मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, कहा- पूजा रहेगी जारी

Gyanvapi: High Court took a big decision: Muslim side's petition rejected, said- puja will continue

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश). ज्ञानवापी वाराणसी स्थित तहखाना में काशी विश्वनाथ मंदिर विकास को पूजा का अधिकार सौंपने के लिए, जिला जज वाराणसी के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल अपील पर फैसला सुनाया गया है। इस मामले पर पहले जब कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुना था, तो मामले को सुरक्षित रख लिया था। 17 जनवरी को इस मामले को लेकर जिला जज वाराणसी ने डीएम को रिसीवर नियुक्त कर 31 जनवरी को तहखाना में पूजा करने का आदेश जारी किया गया था। इंतजार कमेटी ने उस मामले को हाई कोर्ट के समझ चुनौती दी थी।

कोर्ट ने कहा- पूजा रहेगी जारी

इलाहाबाद की हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के विकास जी के तहखाना में पूजा करने के कोर्ट के फैसले कुछ चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने फैसला होने के बाद बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया के आदेशों की पहली अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह बताया कि ज्ञानवापी परिसर के विकास तहखाना में पूजा चलती रहेगी।

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