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लोकसभा चुनाव 2024 : मतदाता नई जगह से करेगा आवेदन तो पुराना ऑटोमेटिक हो जाएगा डिलीट

Lok Sabha Elections 2024: If the voter applies from a new place then the old one will be automatically deleted.

लखनऊ (उत्तर प्रदेश). अगर कोई मतदाता अपने पहचान पत्र में से पता बदलवाना चाहता है तो उसको फार्म 8 ऑनलाइन भरना होगा। पुरानी जगह से नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भरना नहीं पड़ेगा। वह ऑटोमेटिक खुद जनरेट हो जाएगा।

मतदाता को अपना पता बदलवाने के लिए चाहिए डॉक्यूमेंट

मतदाता को अपना पता बदलवाने के लिए पानी गैस या बिजली बिल का कोई भी एक साल के अंदर का सक्रिय डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आधार कार्ड, पासबुक, पट्टा या किराया एग्रीमेंट मान्य होगा। मतदाता को सबसे पहले नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद शिफ्टिंग आफ रेजिडेंस परफॉर्म 8 मिल जाएगा। उसको भरकर सबमिट करना होगा। इसमें एपिक नंबर डालकर और कुछ जरूरी चीज जैसे की राज्य, जिला विधानसभा, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, नया पता, एड्रेस प्रूफ भरना होगा।

पुराना ऑटोमेटिक हो जाएगा डिलीट

प्रत्येक मतदाता को यह जानकारी होनी चाहिए कि एक से अधिक वोट होना कानून अपराध है। इसलिए पोर्टल पर यह व्यवस्था है कि जैसे ही नई जगह से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए कोई आवेदन करेंगे तो पुरानी जगह से नाम अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे। ऐसी सुविधा से मतदाता को यह चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसको पुरानी जगह से नाम कटवाना भी है।

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