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लोकसभा चुनाव 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के डमी प्रत्याशी को इंदौर से नहीं दी चुनाव लड़ने की अनुमति

Lok Sabha Elections 2024: Supreme Court did not allow Congress's dummy candidate to contest from Indore.

नई दिल्ली (भारत). कांग्रेस के डमी प्रत्याशी यानी कि वैकल्पिक प्रत्याशी मोदी सिंह पटेल को इंदौर से चुनाव लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति नहीं दी है। पटेल ने यह स्वीकार किया है कि प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के बाद, कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी थी।

इंदौर से नहीं दी चुनाव लड़ने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार के दिन अपने एक आदेश में यह बताया है कि डाक मत पत्रों की वोटिंग की जा चुकी है, इसलिए चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं अब मिल सकती है। चुनाव आयोग ने भी यह बताया है कि 13 मई को मतदान होंगे, इसलिए इस समय बहुत काम बचा हुआ है। यही कारण है कि चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

पटेल की याचिका हुई खारिज

इंदौर की हाई कोर्ट की एकल पीठ ने पटेल की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर करने पहुंचे थे। पटेल ने अपनी याचिका में यह बताया था कि निर्वाचन अधिकारी ने सिर्फ इस आधार पर उनका नामांकन रद्द कर दिया था, क्योंकि वह वैकल्पिक उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में थे। इंदौर की लोकसभा सीट पर अब कांग्रेस के पास कोई भी प्रत्याशी नहीं बचा हुआ है।

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