NDPS : पंजाब सरकार की हाईकोर्ट याचिका में Supreme Court ने दखल देने से किया इनकार

नई दिल्ली (भारत). सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की हाईकोर्ट में दायर की गई उस याचिका को खारिज कर दिया है। जिस याचिका में पंजाब सरकार ने कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा को एनडीपीएस मामले में जमानत देने की मांग की है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस कवि विश्वनाथन ने 4 जनवरी के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश में सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
खैरा पर लगे आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने बताया गंभीर
वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा पंजाब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश किए हुए तब पीठ ने वकील सिद्धार्थ लूथरा से कहा कि आप पर लगाए गए आरोप बहुत ही गंभीर हैं। इसलिए हम इसमें कोई दखलंदाजी नहीं देना चाहते हैं। सुखपाल खैर को पिछले सितंबर में अरेस्ट किया गया था। इस मामले में 9 लोगों को दोषी ठहराया गया है। इसमें सुखपाल खैरा का बहुत ही करीबी गुरदेव सिंह भी शामिल हुआ है।
खैरा कांग्रेस पार्टी में हुआ था शामिल
कपूरथला की अदालत ने खैरा को 15 जनवरी को जमानत दे दी थी। साल 2015 में उसने कांग्रेस पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया था। खैरा आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं। 2019 में खैरा ने आम आदमी पार्टी को भी अलविदा कर दिया था। बाद में, पंजाब एकता पार्टी के नाम से अपनी एक अपनी पार्टी बनाई थी। जून 2021 में खैरा फिर से कांग्रेस में शामिल हो गया।
आखिर क्या है मामला ?
एनडीपीएस का मामला ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। 2015 के मार्च में पंजाब पुलिस ने इस मामले में जलालाबाद सदर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली थी। इस मामले में नौ लोगों को दोषी बताया गया था। पूछताछ के दौरान सुखपाल खैरा का नाम सामने आ गया था। पुलिस ने इस मामले में 2 किलो हीरोइन, 24 सोने के बिस्किट, भारतीय निर्मित पिस्टल, 315 बोर की पिस्तौल और पाकिस्तान के 2 सिम कार्ड भी बरामद किए थे।