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पाकिस्तान : राष्ट्रपति अल्वी ने संसदीय नेशनल असेंबली सत्र बुलाने का प्रस्ताव किया खारिज, ये है वजह

Pakistan: President Alvi's proposal to convene parliamentary National Assembly session rejected, this is the reason

पाकिस्तान (इस्लामाबाद). पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने 29 फरवरी को आयोजित होने वाले नई नेशनल असेंबली के पहले सत्र के बुलाने के प्रस्ताव को लेकर कथित तौर पर खारिज कर दिया है।

नेशनल असेंबली सत्र बुलाने का प्रस्ताव किया खारिज

सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रपति ने कार्यवाहक संसदीय मामले के मंत्रालय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उन्होंने यह बताया कि सभी आरक्षित सीट को सत्र में बुलाने से पहले आवंटित किया जाना जरूरी है। इसलिए नेशनल असेंबली के नवनिर्वाचित सदस्य पहले शपथ लेंगे। पीटीआई की झुकाव रखने वाले अल्वी 2018 में राष्ट्रपति बने थे। वह राष्ट्रपति बनने से पहले जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के वरिष्ठ सदस्य थे।

29 फरवरी को संसद के निचले सदन का सत्र बुलाने का फैसला

राष्ट्रपति ने इनकार करने के बाद नेशनल असेंबली के निवर्तमान स्पीकर राजा परवेज अशरफ से 29 फरवरी को संसद के निचले सदन का सत्र बुलाने का फैसला किया है। यह फैसला नेशनल असेंबली सचिवालय के इन वरिष्ठ अधिकारियों और संवैधानिक विशेषज्ञ के परामर्श के का पालन करता है इन्होंने राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने की पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की है। प्राप्त जानकारी अनुसार, संवैधानिक प्रावधान में नेशनल असेंबली की बैठक चुनाव के 21 दिनों के भीतर बुलाई जानी चाहिए। अनुच्छेद 91 के अंतर्गत 29 फरवरी को यह आदेश दिया गया है।

2 मार्च को डिप्टी स्पीकर के साथ स्पीकर का भी चुनाव

अगर नेशनल असेंबली की बैठक बताइए कार्यक्रम के अनुसार 29 फरवरी को हो जाती है तो नए स्पीकर का कार्यक्रम शपथ के बाद उसी दिन जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद एक मार्च को स्पीकर के चुनाव के लिए कामकाज जमा कर दिए जाएंगे। 2 मार्च को डिप्टी स्पीकर के साथ स्पीकर का भी चुनाव हो जाएगा।

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