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केजरीवाल की मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

शीर्ष अदालत के द्वारा यह बताया गया है कि उसके पास मुख्यमंत्री केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए पूंछने का कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

Supreme Court rejects Kejriwal’s petition to remove him from the post of Chief Minister

नई दिल्ली (भारत). सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और राहत मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। शीर्ष अदालत के द्वारा यह बताया गया है कि उसके पास मुख्यमंत्री केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए पूंछने का कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

कोर्ट किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता

इससे पहले 28 मार्च को उच्च न्यायालय ने सुरजीत सिंह यादव नामक व्यक्ति द्वारा, दायर की गई एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया था। तब हाईकोर्ट नहीं है बताया था कि इस मुद्दे की जांच करना कार्यपालिका और राष्ट्रपति का काम होता है। इसमें कोर्ट किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल का निजी फैसला हो सकता

इसके बाद 4 अप्रैल को एक कोर्ट ने विष्णु गुप्ता के द्वारा जो हिंदू सेवा के अध्यक्ष हैं, की ओर से एक अन्य जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया गया था। इस याचिका के अंतर्गत कोर्ट ने यह बताया था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल का निजी फैसला हो सकता है कि वह सीएम बने रहेंगे या नहीं। इसलिए इसमें फैसला लेना केजरीवाल का (निजी फैसला) हो सकता है।

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