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CCPA का बड़ा आदेश जारी : सेलिब्रिटी नहीं कर पाएंगे जुएं और सट्टेबाजी का विज्ञापन, उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 के अंतर्गत सट्टेबाजी और जुआ प्रतिबंधित किया गया है।

नई दिल्ली (भारत). सेलिब्रिटी और इनफ्लुएंसर्स अब हुए और सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण  प्राधिकरण ने ऐसी अवैध गतिविधियों पर रोंक लगा दी है। दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सेलिब्रिटी नहीं कर पाएंगे जुएं और सट्टेबाजी का विज्ञापन

सीसीपीए ने बुधवार को एक आदेश जारी किया है। आदेश में यह बताया गया कि सट्टेबाजी और जुएँ जैसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों की बहुत भरमार हो गई है। सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 के अंतर्गत सट्टेबाजी और जुआ प्रतिबंधित किया गया है। इसके बावजूद ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्म और एप्स इसका विज्ञापन करते रहते हैं। इस तरह की गतिविधियों का युवाओं पर नकारात्मक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ता है।

उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

यह दिशा निर्देश सभी विज्ञापनों पर लागू होते हैं चाहे वह किसी भी माध्यम का उपयोग कर रहे हो। सीसीपीए ने दिशा निर्देशों का आदेश जारी कर दिया है। अगर कोई निर्माता, विज्ञापन दाता, प्रकाशक, मध्यस्थ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित इससे जुड़कर विज्ञापन करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी को ऐसे विज्ञापनों के प्रति जवाबदार माना जाएगा।

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