ज्ञानवापी मंदिर: व्यासजी के तहखाने में पूजा रोंकने की याचिका पर SC में सुनवाई
मस्जिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता रईस अहमद अंसारी ने जिला जज की अदालत में आवेदन कर दिया है, जिसमें ज्ञानवापी में पूजा-पाठ के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिवीजन दाखिल करने की योजना बनाई
वाराणसी (उत्तर प्रदेश). व्यासजी के तहखाने पर पूजा-पाठ को रोंकने और अन्य दो जोड़े मामलों की आज सुनवाई होगी। मस्जिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता रईस अहमद अंसारी ने जिला जज की अदालत में आवेदन कर दिया है, जिसमें ज्ञानवापी में पूजा-पाठ के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिवीजन दाखिल करने की योजना बनाई है। लेकिन रिवीजन तैयार करने में समय लगेगा, इसलिए बीते 31 जनवरी के आदेश का क्रियान्वयन कम से कम 15 दिनों के लिए स्थगित किया जाए।
तहखाने में पूजा रोंकने की याचिका पर होगी सुनवाई
1991 का मूल वाद प्राचीन मूर्ति भगवान विसर्जन के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट्रेक कोर्ट की अदालत में सुनवाई हो और मृतकवादी हरिहर पांडे को पत्रावली पर्वत घोषित किया जाना है। व्यसन जीके तहखाना में पूजा पाठ का आदेश जिला जज की अदालत ने शैलेंद्र पाठक विकास की मांग पर दिया गया है। इसी के खिलाफ प्रभारी सत्र न्यायाधीश अनिल सिंह की अदालत में मस्जिद कमेटी की ओर से दिए गए आवेदन पर वादी पक्ष की आपत्ति पर सुनवाई होगी।
प्राचीन मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मामला
दूसरा मामला यह है कि प्राचीन मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मामले में हरिहर वादी पांडे के स्थान पर उनके दोनों पुत्रों को प्रस्तावित किया जाने के आवेदन और इस पर विवाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी द्वारा की गई आपत्ति पर सुनवाई होगी। इसी मामले पर पिछली तारीख में वाद मित्र और अंजुमन को एएसआई सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दिए जाने का कोर्ट ने आदेश दे दिया था।