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गलत उपचार से मौत पर झोलाछाप डॉक्टर को होगी 5 साल सजा, रजिस्टर्ड डॉक्टर को 2 साल कैद के साथ जुर्माना

नई दिल्ली (भारत). झोलाछाप डॉक्टर के द्वारा गलत उपचार करने पर रोगी की अगर मौत हो जाती है, तो उसको 5 साल की सजा होगी। रजिस्टर्ड डॉक्टर के द्वारा अगर गलत इलाज करने के कारण रोगी की मौत हो जाती है, तो उसको 2 साल की कैद और जुर्माना होगा।

कठोर सजा का प्रावधान

1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता में पंजीकृत डॉक्टर की तुलना में झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। गलत उपचार से मौत पर झोलाछाप डॉक्टर को होगी 5 साल सजा और रजिस्टर्ड डॉक्टर को 2 साल कैद के साथ जुर्माना होगा। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल ने राज के मुख्य सचिवों को एक पत्र में लिखकर यह बताया है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 में यह बताया गया है कि उपचार में लापरवाही से मौत होने पर पंजीकृत डॉक्टर के खिलाफ 2 साल की कैद और उचित जमाने का प्रावधान है। यह सजा उन मामलों में बढ़ भी सकती है. जो पंजीकृत डॉक्टर नहीं है। इन नियमों की जानकारी सभी स्वास्थ्य कर्मियों को अन्य रूप से दे दी जाए।

झोलाछाप प्रेक्टिस हर राज्य में तैनात

आईपीसी की धारा 304 के अंतर्गत गलत इलाज से मरीज की मौत होने पर अधिकतम 2 वर्ष और जमाने का प्रावधान है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल का यह मानना है कि झोलाछाप प्रेक्टिस हर राज्य में देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में ही साल 2023 में 10 क्लिनिकों पर कार्यवाई की गई थी। 2023 में ही गुरुग्राम में 3 माह के दौरान 30 ऐसे अस्पतालों की पहचान की गई थी, जहां पर 12वीं पास मरीज का इलाज कर रहे थे। यह अस्पताल बीमा कंपनियों के पैनल पर भी उपस्थित थे।

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