Uttar Pradesh

लोकसभा चुनाव 2024 : 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक एग्जिट पोल पर रहेगा प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर ये होगी सजा

लखनऊ (उत्तर प्रदेश). यूपी में आगामी लोकसभा चुनाव के साथ-साथ क्षेत्र में भी उपचुनाव आयोजित होंगे। इसके दौरान एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 1 जून शाम 6:30 बजे के बीच किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के परिणाम और प्रशासन तथा प्रचार प्रसार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

उल्लंघन करने पर ये होगी सजा

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने यह बताया है कि व्यक्ति मध्य सर्वेक्षण या परिणाम का प्रिंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी प्रकाशन या प्रसारण नहीं कर पाएगा। एग्जिट पोल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध मतदान के शुरू होने से लेकर मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक जारी रहेगा। अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उसको 2 वर्ष की कारावास की सजा और जुर्माना लगाया जाएगा।

फेक और पेड न्यूज पर सख्त रहेगी नजर

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नया बताया है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से फेक न्यूज़ और पद न्यूज़ की पहचान और कार्रवाई के लिए निर्वाचन आयोग ने एसओपी तैयार किया है। प्रत्येक उल्लंघनों की सघन मॉनिटरिंग की जा रही है। राजनीतिक विज्ञापन एमसीएमसी के प्रमाणित होने के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित किये जा सकते हैं। धर्म, जाति, भाषा के आधार पर किसी भी विज्ञापन को प्रकाशित या फिर प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रचार सामग्री पर प्रिंटिंग प्रेस और पब्लिशर की पूरी जानकारी होना जरूरी होगा।

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