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RBI : क्रेडिट कार्ड जारी करने और उसके इस्तेमाल से नियमों में हुआ बदलाव, जानिए क्या है?

रिजर्व बैंक ने यह बताया है कि मौजूदा कार्ड धारकों के लिए यह विकल्प अगले नवीनीकरण के समय प्रदान किया जा सकता है।

नई दिल्ली (भारत). भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए नए दिशा-निर्देशों को जारी कर दिया है। इन नए निर्देशों के अनुसार कार्ड जारी करता कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी किसी व्यवस्था या करार में शामिल नहीं हो पाएंगे, जिसमे कि उनको अन्य कार्ड नेटवर्कों की सेवाओं का लाभ उठाने से रोंकता है। कार्ड जारीकर्ता अपने पत्र ग्राहकों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करते समय कई कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प प्रदान करते हैं। रिजर्व बैंक ने यह बताया है कि मौजूदा कार्ड धारकों के लिए यह विकल्प अगले नवीनीकरण के समय प्रदान किया जा सकता है।

जारी किए गए नए निर्देशों का मुख्य उद्देश्य

जारी किए गए नए निर्देशों का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक अधिक विकल्प और लचीलापन प्राप्त कर सकें। आरबीआई के निर्देश में यह अधिकृत किया गया है कि-
अधिकृत कार्ड नेटवर्क के रूप में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, मास्टरकार्ड एशिया, मैसर्स नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया-रुपे और वीजा वर्ल्डवाइड प्राइवेट लिमिटेड को परिभाषित किया गया है।

6 महीने के अंदर लागू होगा नियम

नए दिशा-निर्देशों से 10 लाख से कम सक्रिय कार्ड वाले क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं पर लागू नहीं होंगे। आरबीआई ने यह बताया है कि जारी करते समय ग्राहकों के पसंद के बारे में निर्देश इसके जारी होने के 6 महीने के भीतर प्रभावित हो जाएंगे।

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