नई दिल्ली (भारत). पूर्व सांसद आनंद मोहन को हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा दी गई थी। लेकिन बिहार सरकार की ओर से क्षमादान याचिका दी गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
2007 में फांसी की सजा
आनंद को 1994 के गोपालगंज के जिला अधिकारी की हत्याकांड में ट्रायल कोर्ट के द्वारा 2007 में फांसी की सजा दी गई थी। पटना की हाई कोर्ट ने 2008 में जिसको उम्र कैद में बदल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में इस सजा की पुष्टि की थी। पिछले साल अप्रैल में 14 साल की सजा पूरी होने के बाद बिहार सरकार ने रिहा कर दिया था।