स्वास्थ्य विभाग का आदेश जारी- मां के दूध से बिजनेस होगा गैर-कानूनी, किया उल्लंघन तो होगी कार्रवाई

नई दिल्ली (भारत). स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली वैधानिक इकाई खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के संबंध में और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आने वाले खाद्य सुरक्षा आयुक्त को परामर्श जारी कर दिया गया है। मानव दूध और उसके उत्पादों के अनधिकृत व्यवसायीकरण पर फैसला लिया जाता है, कि इन पर सख्ती हो इन्हें ना तो लाइसेंस दिया जाए और न ही बिक्री में शामिल किया जाए।
मां के दूध से बिजनेस होगा गैर-कानूनी
FSSAI की ओर से यह बताया गया है कि मानव दूध और उसके उत्पादों के व्यवसायीकरण के लिए कई पंजीकृत समितियां के पत्र प्राप्त हुए हैं। इसलिए कानूनी इकाई के द्वारा यह साफ किया जाता है कि FSS कानून के अधिनियम के अनुसार, 2006 में बनाए गए विनियमों के अंतर्गत मानव दूध बेचना गलत है। इसलिए इसके अंतर्गत सभी व्यवसायों को तुरंत रोंक दिया जाए। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उस पर तुरंत सख्ती से समाधान किया जाएगा।
FSSI क्या है ?
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना 2006 में की गई थी। यह विभिन्न अधिनियमों और आदेशों को जारी करता है, जो विभिन्न मंत्रालय और विभिन्न भोजन से संबंधित नियमों को संभालते हैं।