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कृष्ण जन्मभूमि: ईदगाह पक्ष पहुंचा Supreme Court , हिंदू पक्ष के जवाब पर सुनवाई

हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईदगाह पक्ष द्वारा प्रस्तुत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

Shahi Masjid: Eidgah side reaches Supreme Court, Hindu side will file reply, hearing will be held today

नई दिल्ली (भारत). कृष्ण जन्मभूमि और ईद गाह विवाद से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए कोर्ट ने तय करने संबंधी एसएलपी और एडवोकेट कमीशन के रोंके गए आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी।

हिंदू पक्ष जवाब करेगा दाखिल 

कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने यह बताया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा एडवोकेट कमिशन नियुक्त करने के संबंध में आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली तिथि पर रोंक लगा दिया था। कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करें। इसलिए आज हिंदू पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई करने के लिए जवाब दाखिल किया जाएगा।

आज दोनों पक्षों की सुनवाई

ईदगाह पक्ष की ओर से एक विशेष याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहले दाखिल की गई है, जिसमें यह मांग की गई है कि जन्म भूमि से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई जिला न्यायालय में की जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने इन सभी विवादों को खुद ही सुनने का आदेश दिया है। इसलिए दिए गए हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईद का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। आज दोनों पक्षों की सुनवाई की जाएगी।

कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद क्या है?

यहां पर हिंदू पक्ष कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा कर रहा है। पूरे मामले की शुरुआती विवाद 350 साल पुराना है, जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन हुआ करता था। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि को तोड़कर यहां पर शाही ईदगाह मस्जिद बना दी थी।

हिंदू पक्ष का दावा यह  मस्जिद की जगह था मंदिर

मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के लिए एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि मस्जिद को दूसरी जगह पर बना दिया जाए। हिंदू पक्ष यहां पर यह दावा करता है कि पहले यहां पर एक मंदिर हुआ करता था, जिस पर अवैध कब्जा कर मस्जिद बना दी गई थी। इस याचिका का सर्वे करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था।

Shahi Masjid: Eidgah side reaches Supreme Court, Hindu side will file reply, hearing will be held today
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